खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली। अंग्रेज़ी अख़बार ‘द टेलिग्राफ़’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वकील मोहनलाल शर्मा ने पीएम एवं गृहमन्त्री पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से ‘जानबूझकर इनकार करने’ का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
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याचिका में निवेदन करते हुए वकील मोहनलाल शर्मा ने लिखा कि इस मामले की जाँच कम से कम पाँच जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को करना चाहिए वरना संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और लोगों का देश में भरोसा ख़त्म हो सकता है।
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मोहनलाल शर्मा ने जनहित याचिका में दावा किया है, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं। क्योंकि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक़ सभी रिक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया जाना चाहिए और छह महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए।
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