देहरादून। बारह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 55 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने दोषी पर लगाए गए अर्थदंड की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 12 वर्षीय किशोरी की मां ने सात नवंबर 2021 में डालनवालाकोतवाली में केस दर्ज कराया। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी का पेट काफी बाहर निकल आया और दर्द होने लगा तो डाक्टर को दिखाया। तब पता चला कि वह साढ़े सात महीने की गर्भवती है।
पूछताछ करने पर पता लगा कि जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक पीड़िता के घर में रहे बुआ के बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया।पुलिस ने मामले में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने गवाह और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता की बुआ के बालिग बेटे को दोषी पाते हुए सजा पर फैसला लिया। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि बुआ का बेटा दुष्कर्म करने के बाद किसी को बताने की बात कहने पर जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी ने घटना उस वक्त की जब पीड़िता के पिता घर से दूर काम करने पहाड़ में गए थे और पीड़िता की मां दिन में घरों में काम करने के लिए चली जाती थी।
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