जनहित याचिका के बाद जिला प्रशासन ने ठंडी सड़क से फड़-खोको को हटाने का आदेश किया पारित

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हल्द्वानी। ठण्डी सड़क में यातायात बाधित होने के चलते फड़-खोखों के संचालन एवं वाहनों के पार्किंग पर अब पूर्ण रूप से रहेगी वर्जित।

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासियों एवम् जन-प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि हल्द्वानी स्थित ठण्डी सड़क में फड़-खोखों का संचालन प्रारम्भ हो गया है एवम् सड़क में अत्यधिक संख्या में वाहनों के बेतरतीब पार्क होने के कारण यातायात बाधित हो रहा है तथा सायंकाल में फड़-खोखों के कारण अराजक तत्व ठण्डी सड़क में घूम रहे हैं। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नागरिकों में असन्तोष एवम् असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न है। ठण्डी सड़क, हल्द्वानी मे यातायात प्रभावित होने एवम् फड़-खोखों के कारण उत्पन्न अराजकता तथा गन्दगी के सम्बन्ध में जनहित याचिका संख्या 25/2015 गोविन्द सिंह बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा ठण्डी सड़क में व्याप्त इन अव्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः वर्तमान में ठंडी सड़क हल्द्वानी में अवगत करायी गयी अव्यवस्थाओं मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में दिये गये आदेशों के आलोक में ठण्डी सड़क में नियमित निरीक्षण करते हुए फड़-खोखे हटवाये जाने, मार्ग सुचारू यातायात हेतु संचालित किये जाने, फड़-खोखों व अन्य से व्याप्त गन्दगी तथा अराजकता को समाप्त किये जाने हेतु तथा सड़क को वरिष्ठ नागरिकों एवम् महिलाओं / बच्चों के लिए सुरक्षित किये जाने की कार्यवाही किये जाने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है

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1- नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी/संयुक्त सचिव, जि. स्त.वि.प्रा.,हल्द्वानी।

2 – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा नामित पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तर का अधिकारी।

3- सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।

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उक्त समिति प्रतिदिन सायंकाल एवम् रात्रि में ठण्डी सड़क का निरीक्षण करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवम् प्रतिदिन की कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों (विशेषकर वरिष्ठ नागरिको) से भी संवाद किया जाना सुनिश्चित करें।

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उक्त समिति के कार्यों की मॉनिटरिंग नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी सुनिश्चित करेंगे तथा वह भी प्रति 03 दिवस में निरीक्षण करते हुए मॉनिटरिंग आख्या से अवगत करायेंगे।

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