खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। खनन विभाग- प्रशासन की संयुक्त टीम ने की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो करोड़ का जुर्माना लगाते हुए पोकलैंड मशीन और दो डंपर सीज किए है। खनन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी के अपर निदेशक राज्यपाल लेघा द्वारा कालाढूंगी क्षेत्र में दो जगहों पर गड्ढे खोदकर किए गए अवैध खनन पर जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई में एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली और तहसीलदार कालाढूंगी समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को खनन एवं राजस्व विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने कालाढूंगी तहसील क्षेत्रान्तर्गत औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुकेश चन्द्र पुत्र मुख्त्यार चन्द्र निवासी विजयपुर धमोला तहसील कालाढूंगी द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में अपनी निजी नाप भूमि में दो अलग-अलग स्थानों पर गढ्ढा खोदकर अवैध खनन किया गया है। उस पर दो करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। विभागीय टीम ने ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी के खसरा सं0 231/3/2 रकवा 1.518 है0 भूमि मध्ये पैमाइश करने पर पाया गया कि उनके द्वारा 30 मी0 लम्बाई x 35 मी0 चौड़ाई x 5 मीटर गहराई में गढ्ढा खोदकर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है। जिसका स्वेल फैक्टर 1.6 लगाते हुए कुल 8400 घनमीटर (18480टन) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है। जिस पर वर्तमान में प्रचलित रायल्टी की दर 154/- रुपए प्रति घनमीटर का दो गुना अर्थात 308 रुपए प्रति घनमीटर की दर से 25 लाख 87 हजार 200 रुपए अर्थदण्ड आगणित होता है। उक्त स्थल के पूर्व में कृपाल सिंह के नाम से बेसमैन्ट खुदान हेतु स्वीकृत खनन अनुज्ञा, पश्चिम में प्रकाश चन्द्र की भूमि उत्तर में स्वयं की भूमि तथा दक्षिण में आईआरबी से लगा हुआ सीसी मार्ग स्थित है। ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी के खसरा सं0 231/3/2 रकवा 1.518 है0 भूमि मध्ये पैमाइश करने पर पाया गया कि उनके द्वारा 65 मी0 लम्बाई x 16 मी0 चौड़ाई x 14 मीटर एवं 30 मी० लम्बाई x 26 मी0 चौड़ाई x 7 मीटर में गढ्ढा खोदकर कुल 20020 घनमीटर (44044टन) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है। जिसका स्वेल फैक्टर 1.6 लगाते हुए कुल 32032 घनमीटर (70470टन) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है। जिस पर वर्तमान में प्रचलित रायल्टी की दर रुपए 154/- प्रति घनमीटर का तीन गुना अर्थात दर 462 रुपए प्रति घन मीटर की दर से रू0 एक करोड 47 लाख 98 हजार 748 रुपए अर्थदण्ड आंगणित होता है। उक्त स्थल के पूर्व में मनिन्दर सिंह की भूमि तदपश्चात सुभाष चन्द्र के नाम से पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा, पश्चिम में चानन सिह के नाम से पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा, उत्तर में हरवंश लाल की भूमि तथा दक्षिण में स्वयं की भूमि स्थित है। दोनों गढ्ढों में से कुल 40432 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया जो कि उत्तराखण्ड खनिज ( अवैध खनन परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 एवम् खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार मुकेश चन्द्र पुत्र मुख्त्यार चन्द्र निवासी विजयपुर धमोला तह० कालादूंगी से एक करोड़ 73 लाख 85 हजार 948 रुपए जुर्माना वसूलने की संस्तुति की गई है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त स्थान पर ही 24 मई 22 को खनन एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मुकेश चन्द्र पुत्र मुख्त्यार चन्द्र निवासी विजयपुर धमोला का ग्राम सेमलचोड़ के खाता सं0 60 के खसरा सं0 231 मध्ये अवैध खनन पोकलैण्ड (वाल्वो कम्पनी) के द्वारा किया जा रहा था। मौके पर खनन स्थल से कुछ दूरी पर दो डम्पर एवं पोकलैण्ड मशीन को भागते हुए पकड़ा गया। पोकलैण्ड मशीन को सीज कर सील लगा कर शराफत अली पुत्र इजाज अली निवासी विक्रमपुर बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर को सुर्पुदगी दी गयी थी एवं दो डम्परों को भी सीज कर पुलिस चौकी बेलपड़ाव में खड़ा कर दिया गया था। तत्समय मौके पर मुकेश चन्द्र द्वारा 1303 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया था जिस हेतु 4,01,380.00 की धनराशि भूस्वामी पर आरोपित करने की संस्तुति की गई जो उनके द्वारा अतिथि तक जमा नहीं करायी गई है। उक्त सीज पोकलैण्ड मशीन का पार्ट नं0 146527 एवं सीरीयल नं0 सी210023 है जो कि आतिथि तक सीज है परन्तु आज निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त सीज मशीन द्वारा ही मौके पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिस हेतु भूस्वामी मुकेश चन्द्र पुत्र मुख्त्यार चन्द्र निवासी विजयपुर धमोला, तह० कालाढूंगी तथा पूर्व में पोकलैण्ड मशीन सुर्पुदगी लेने वाले शराफत अली पुत्र इजाज अली निवासी विक्रमपुर बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर के विरूद्ध पुलिस थाना, कालाढूंगी में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा की जा रही है।