बनभूलपुरा मामले में कमजोर पैरवी पर सरकार ने हटाया सुप्रीम कोर्ट में तैनात सह स्थायी अधिवक्ता को

ख़बर शेयर करें -

  

खबर सच है संवाददाता

देहरादून। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में कमजोर पैरवी को लेकर सरकार ने SC में तैनात सह स्थायी अधिवक्ता को हटाया। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।

उत्तराखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय में तैनात एडवोकेट ऑन रिकार्ड- सह स्थायी अधिवक्ता अभिषेक अत्रैय को हटा दिया है। उन पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर वाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रभावी पैरवी न करने का आरोप है।नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को भी पार्टी बनाया था। रेलवे मंत्रालय का मामला होने पर सरकार इस मसले में तटस्थ रहने का प्रयास करती रही। लेकिन मामला न्यायालय में जाने के बाद उसे अपना पक्ष रखना पड़ा। इस मामले में न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायालय में राज्य की ओर से जो पक्ष रखा गया, उससे राज्य असहज है। अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह ने अधिवक्ता अत्रैय को पत्र जारी कर शासन की कार्रवाई से अवगत करा दिया है। पत्र में कहा गया है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में स्वयं प्रभावी पैरवी व बहस नहीं की। दायर वाद की सही जानकारी न दिए जाने और राज्य सरकार के निर्देश के बिना वहां पक्ष रख दिया गया। कोर्ट में रखे गए पक्ष का पत्र में उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि न्यायालय में कहा गया कि मामले में उचित समाधान के लिए प्रयास जारी है। इस तरह के कथन से राज्य सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। सह स्थायी अधिवक्ता अत्रैय से सभी वादों की सूची भी मांग ली गई है।


बताते चलें कि हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। 28 दिसंबर को रेलवे-प्रशासन की टीम पिलरबंदी करने पहुंची तो बनभूलपुरा के हजारों लोगों ने 10 घंटे धरना दिया। 29 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र की हजारों महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। 30 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र में आमसभा हुई। 31 दिसंबर को रेलवे ने अखबारों में अतिक्रमण हटाने का सार्वजनिक नोटिस जारी किया। दो जनवरी को रेलवे ने मुनादी शुरू की। दो जनवरी को बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और अगली तिथि सात फरवरी लगा दी।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Haldwani news On weak lobbying in the Banbhulpura case the government removed the co-permanent advocate posted in the Supreme Court Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

पुलिस ने वृद्ध महिला से डरा धमका कर सोने के जेवरात लूटकर भागे युवक को लूट के माल सहित किया गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। वृद्ध महिला को डरा धमका कर एक लाख 40 हजार मूल्य के सोने के जेवरात लूटकर भागने वाले युवक को लूट के माल सहित मुखानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को वादी तनुज नैनवाल पुत्र रमेश चंद्र नैनवाल […]

Read More
उत्तराखण्ड

हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव क्षेत्र में कपड़े के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपये का हुआ नुकसान

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। भोटिया पड़ाव क्षेत्र के अंबिका बिहार कॉलोनी में स्थित कपड़े के गोदाम में मंगलवार (आज) अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि इसने तीन मंजिला भवन को चपेट में ले लिया। पुलिस और दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। […]

Read More
उत्तराखण्ड

काठगोदाम थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पेड़ से लटका मिला अज्ञात शव  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें – खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पंसौली वनक्षेत्र के जंगल में अज्ञात युवक का पेड़ पर शव लटका मिला है। ग्रामीण की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी […]

Read More