बनभूलपुरा हिंसा मामला : उत्तराखंड हाई कोर्ट अब्दुल मोइद एवं चालक मोहम्मद जहीर सहित तीन लोगो को जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश 

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने गुरुवार (आज) मामले की सुनवाई के बाद अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद और चालक मोहम्मद जहीर को तीनों दर्ज एफआईआर में जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं दंगे के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

यह भी पढ़ें 👉  तीनपानी चौराहा से बाल संसार स्कूल मार्ग की बदहाल सड़क पर बच्चों ने किया प्रतीकात्मक पौधरोपण

 

ज्ञात हो कि अब्दुल मोइद पर तीन मुकदमे दर्ज हैं। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था और बीते वर्ष से जेल में निरुद्ध है। इस पर न्यायालय ने उसे सभी तीनों मामलों में जमानत प्रदान कर दी। इसी तरह, अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी अदालत ने राहत दी है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे भी रिहाई का आदेश दिया।

यह भी पढ़ें 👉  सफर हुआ आसान : लम्बे इंतजार के बाद रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू   

हालांकि अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से पेश पक्ष में कहा गया कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ दंगे के अलावा दो अन्य मामले भी दर्ज हैं।अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अभी लंबित हैं।

यह भी पढ़ें 👉  पुलिस ने चोरी की दो मोटर साईकिल के साथ दो शातिर चोरो को किया गिरफ्तार   

कोर्ट के आदेश के बाद जहां कुछ आरोपियों को राहत मिली है, वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को फिलहाल न्यायिक हिरासत मेंरहना होगा।

साभार!

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Abdul Moied and driver Mohammad Zaheer Banbhulpura violence case: Uttarakhand High Court orders release on bail of three people including Abdul Moied and driver Mohammad Zaheer Haldwani/Nainital News three people released on bail Uttarakhand High Court Nainital uttarakhand news अब्दुल मोइद एवं चालक मोहम्मद जहीर सहित तीन लोग जमानत पर रिहा उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल उत्तराखण्ड न्यूज हल्द्वानी/नैनीताल न्यूज

More Stories

उत्तराखण्ड

“दावो की खुली पोल – ब्यवस्थाएं गोल” केवीएम कांम्प्लेक्स में बनी प्रशासनिक अब्वस्थाओं की सरस झील, 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। निगम प्रशासन भले ही बड़े -बड़े दावे क्यों न कर रहा हो,  लेकिन बरसात की शुरुआत ने प्रशासनिक दावो पर पानी फेर दिया। जिसका शनिवार (आज) ज्वलंत उदाहरण बना है हल्द्वानी का यह सरस मार्केट।  कुमाऊं मंडल विकास निगम के इस सरस कांम्प्लेक्स में […]

Read More
उत्तराखण्ड

न्यायालय के आदेश पर मुखानी पुलिस ने किया मादक पदार्थों का विनिष्टीकर 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ0 मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में नैनीताल पुलिस द्वारा अवैध नशे की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई।    न्यायालय द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी के आदेशों के अनुपालन में, […]

Read More
उत्तराखण्ड

सफर हुआ आसान : लम्बे इंतजार के बाद रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू   

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून/रामनगर। लंबे इंतजार के बाद शनिवार (आज) रामनगर से देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई। इस नई रेल सेवा से कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र के बीच संपर्क और आसान हो जाएगा। ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से, जबकि […]

Read More