सीबीआई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक में 4.81 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक और नौ कर्जदारों को सुनाई सजा

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देहरादून। सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बाजपुर शाखा में हुए लगभग 4.81 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर और नौ अन्य कर्जदारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पूर्व शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह बीते तीन हफ्ते में तीसरा मौका है जब मुख्य आरोपी दिनकर को अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है। सीबीआई की देहरादून शाखा में 31 मार्च 2017को बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक पूरन चंद की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि साल 2014-15 के दौरान बाजपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक आरएएस दिनकर ने केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स और अन्य के साथ मिलकर एक बड़ी आपराधिक साजिश रची। दिनकर ने नियमों को ताक पर रखकर अपात्र लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) और फसल लोन बांट दिए। बिना मार्जिन मनी के कृषि टर्म लोन स्वीकृत कर दिए गए और यह सारा पैसा डीलर के खाते में ट्रांसफर कर कृषि के बजाय अन्य कार्यों में लगा दिया गया।

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सीबीआई जांच में सामने आया कि जाली दस्तावेजों के आधार पर बांटे गए इस लोन से बैंक को चार करोड़ 81 लाख 78 हजार रुपये का भारी नुकसान हुआ।मामले की पैरवी कर रहे सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक अमरेंद्र सिंह ने अदालत में 33 गवाह पेश किए। तत्कालीन मैनेजर राम अवतार सिंह दिनकर: चार साल सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना। दीदार सिंह, सतनाम सिंह, विनोद सिंह, इंदर प्रकाश सिंह, दीवान सिंह, मंगल सिंह, देवेंदर सिंह,राजवंत सिंह और शेर सिंह को एक-एक साल की सजा और तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लगाया है।

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मामले में कुल 18 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान पांच आरोपी (मोहम्मद फुरकान, जागीर सिंह, दर्शन सिंह, अंग्रेज सिंह और अमरीक सिंह) ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जिन्हें पहले ही अलग से सजा सुनाई जा चुकी है।लच्छू सिंह व अब्दुल रशीद नाम के दो आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया था। फैसला सुनाते समय एक आरोपी जागीर सिंह अदालत में मौजूद नहीं था। बचाव पक्ष ने मौखिक रूप से अदालत को बताया कि हालही में एक सड़क दुर्घटना में जागीर सिंह की मौत हो गई है। अदालत में मृत्यु से जुड़ा कोई भी आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने जागीर सिंह के खिलाफ दोषसिद्धि वारंट जारी करते हुए उसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।

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