पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक के पुत्र पर कई धाराओं में किया मुकदमा दर्ज

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देहरादून। पूर्व मुख्य सचिव के पुत्र से मारपीट मामले में पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू करते हुए मामले में पूर्व विधायक के पुत्र पर शिकंजा कसते हुए कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

ज्ञात हो कि देहरादून में 15 नवंबर की रात भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस. रामास्वामी के बेटे आर. यशोवर्धन के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन नए-नए सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।

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पुलिस जांच के अनुसार आर यशोवर्धन और दिव्यप्रताप सिंह मसूरी की तरफ से देहरादून आ रहे थे। शिकायत में बताया गया कि दिव्य प्रताप की गाड़ी ने यशोवर्धन की गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर वाहन से उतरकर मारपीट की। आरोपितों ने लाइसेंसी हथियार दिखाकर धमकाने की भी कोशिश की। घटना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी की गाड़ी सीज की और वाहनों के नंबरों से पहचान कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के दौरान एक पुलिस गनर भी दिव्य प्रताप के साथ था। देहरादून पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को पत्र भेजकर गनर को निलंबित कर दिया।

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एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आरोपी दिव्य प्रताप सिंह ने मारपीट और धमकाने की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने हरिद्वार जिलाधिकारी को तीन लाइसेंसी हथियार निरस्त करने का पत्र लिखा और आरोपी को तीन दिन के भीतर पुलिस के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। यदि वह पेश नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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मुकदमा थाना राजपुर में धारा 115(2)/324(4)/351(3) BNS के तहत दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी दिव्य प्रताप सिंह और एक कॉन्स्टेबल राजेश सिंह शामिल हैं। धारा 30 आर्म्स एक्ट और धारा 126/352 BNS को भी बढ़ाया गया है।

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