पूरन चन्द्र हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा

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नैनीताल। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने 9 नवम्बर 2018 को लदफौड़ा (धारी) में हुए पूरन चन्द्र हत्याकांड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवम्बर 2018 को पट्टी सरना धारी में लदफौड़ा निवासी मनोज कुमार पुत्र स्व.रमेश चन्द्र ने रिपोर्ट लिखाई कि 9 नवम्बर की शाम को बुरांशी गांव के लाखन सिंह व अन्य, उसके भाई पूरन चन्द्र को घर से बुलाकर ले गए। जिसको उन्होंने कुछ दूरी पर लाठी डंडों से पीटा। बीच बचाव के लिये गए दूसरे भाई जीवन के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में पूरन चन्द्र की मौत हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राम सिंह रौतेला ने 9 गवाह कोर्ट में पेश कर आरोपियों पर दोष सिद्ध कराया। अभियोजन पक्ष के तर्कों, गवाहों के बयानों व रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी बुरांशी गांव पट्टी पूर्वी आगर निवासी लाखन सिंह, लाल सिंह, हिमांशु बिष्ट, नन्दन सिंह, कैलाश सिंह एवं कौल निवासी यशवन्त सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 324 भा0दं0स0 के अपराध में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 3-3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

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TAGS: 000 fine to the accused of Puran Chandra murder case court news Life imprisonment and Rs 5 nainital news Uttrakhand news

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