अब जिला पंचायतों में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, क्षेपं में एसडीएम, ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी होंगे प्रशासक 

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खबर सच है संवाददाता
 
देहरादून। वर्ष 2019 में गठित प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा-130(6) में उपबन्धित व्यवस्था के अंतर्गत शासन की अधिसूचना जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से छ: मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नवीन पंचायतों के गठन तक जो भी पहले हो, प्रशासकों को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपदके जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया है। 
 
 
 
प्रदेश की पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उक्तानुसार नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में क्रमश: दिनांक 27.05.2025. दिनांक 29.06.2025 एवं दिनांक 01.06.2025 को समाप्त हो चुका है एवं अति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का सामान्य निर्वाचन, उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पूर्व कराया जाना साध्य नहीं हो सका है। ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में प्रदेश में माह जुलाई, 2025 में प्रस्तावित आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) प्रक्रिया सम्पन्न होने तक/नवीन पंचायतों के गठन तक की तिथि तक, अथवा 31 जुलाई, 2025 (जो भी पहले हो) तक कार्यहित, जनहित एवं पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन किये जाने हेतु प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उपरोका पैरा-1 में वर्णित प्रशासकों के स्थान पर निम्नवत् अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है- (क) जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट (ख) क्षेत्र पंचायतों में संबंधित उपजिलाधिकारी (अपनी क्षेत्राधिकारिता में)  (ग) ग्राम पंचायतों में संबंधित विकासखण्ड में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्तर-1 में उल्लिखित पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं में निहित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।
 
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