पुलिस ने अदालत के आदेश पर बीजेपी नेता को किया गिरफ्तार  

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रुद्रपुर। यहां वार्ड 31 के पूर्व पार्षद एवं पार्षद पति सचिन मुंजाल को पुलिस ने गैर-जमानती वारंट (NBW) के तहत हिरासत में लिया। यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुपालन में की गई, क्योंकि वे लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे।

दरअसल, यह मामला साल 2021 का है, जब रमेश कुमार धींगड़ा ने सचिन मुंजाल के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। यह मामला धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चल रहा था। लंबी सुनवाई के बाद 27 फरवरी 2025 को अदालत ने मुंजाल को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

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फैसले के खिलाफ मुंजाल ने जिला एवं सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर में अपील दायर की, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। कई बार समन और नोटिस जारी होने के बाद भी उनकी गैरहाजिरी पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर पुलिस को मुंजाल की गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंजाल को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

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पुलिस प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो।

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इस गिरफ्तारी के बाद स्थानीय राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है।सचिन मुंजाल को इलाके में एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरामाना जाता है, ऐसे में इस कार्रवाई ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। विपक्ष इसे कानून की जीत बता रहा है, जबकि समर्थकों में निराशा देखी जा रही है। फिलहाल, सभी की नजर इस मामले की अगली सुनवाई और अदालत के आगामी आदेश पर टिकी हुई है।

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