हल्द्वानी। एसएसपी नैनीताल द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्यवाही तथा वारंट की शत प्रतिशत तमील किये जाने हेतु सख्त दिशा निर्देश में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने दिनांक 07 जून 2025 को न्यायालय हल्द्वानी द्वारा गैर जमानत वारण्टी फ़िल्म निर्देशक कवल शर्मा को सिटी मॉल कम्पाउण्ड रिंग रोड थाना अम्बोली अन्धेरी मुम्बई से गिरफ्तार किया है।
बताते चलें कि कवल शर्मा पुत्र चमनलाल शर्मा निवासी द्वारा शवीना शर्मा कृष्णा 103 एवर साईन नगर रिंग रोड़ मलाड़ वैस्ट मुम्बई महाराष्ट्र व बी-102 कृष्णा उत्सव नियर मूवी टाईम खण्डेलवाल ले आउट लिंक रोड़ कछपढा स्टॉप मलाड़ पश्चिम मुम्बई, हॉल पता- 12 जुहू शिल्पा जुहू रेजीडेन्सी के पीछे जे डब्लू मैरिएट होटल के सामने ख्वाजा अब्बास लेन थाना शान्ताक्रुज मुम्बई, बॉलीवुड के हिन्दी फिल्म डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा अभी तक कुल 16 हिन्दी फिल्म बनाई है जिसमें पहली फिल्म ‘जीते है शान से’ तथा अन्य फिल्म ‘हीरालाल पन्नालाल’, ‘नमक’, ‘जिम्मेदार’, ‘गुनाहो का देवता’, ‘उस्ताद’, ‘मर मिटेंगे’, ‘दिल्ली आई’ आदि है इनके द्वारा एक्टर संजय दत्त, गोविन्दा, मिथुन चक्रवर्ती, जितेन्द्र आदि अभिनेताओ के साथ काम किया है। इनकी मुलाकात 2013 मे स्थानीय व्यापारी की सुपर माडल लङकी तरवीन कौर चड्डा से हुई थी उस समय कवल शर्मा की एक फिल्म ‘दिल्ली आई’ रिलीज होने वाली थी। कवल शर्मा के पास उस समय पैसे कम थे तो उसने व्यापारी की सुपर माडल लङकी से 35 लाख रुपये, उक्त फिल्म रिलीज के दिन से 30 दिन के भीतर मुनाफे के साथ कुल 50 लाख रुपये वापस करने की डील के साथ उधार लिए थे और उसको 50 लाख के चैक दिये थे, लेकिन पैसे न होने के कारण चैक बाउण्स हो गये। जिसके बाद व्यापारी की सुपर माडल लङकी ने 2015 मे कवल शर्मा के खिलाफ कोर्ट मे धारा 138 एन आई एक्ट वाद दायर किया जिसमें कवल शर्मा को दिनांक 17 जनवरी 2019 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी से एक वर्ष का कारावास व 51,10,000/-जुर्माना की सजा हुई। कवल शर्मा के द्वारा सजा के विरुद्ध न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नैनीताल मे अपील की और दिनांक 19 फरवरी 2019 को अपील जमानत ली गई। जिसके लिए बन्धपत्र व दो जमानतीयो का जमानत पत्र भर कर न्यायालय में दिया गया था न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी द्वारा दिनांक 09 मई 2022 को कवल शर्मा की अपील को खारिज के बाद न्यायालय से कवल शर्मा के विरुद्ध काफी सम्मन, वारण्ट व मुम्बई के लोकल अखबार मे उसको बुलाने के लिए उद्घोषणा जारी हुए। परन्तु कवल शर्मा के पास पैसे न होने व जेल के डर के कारण न्यायालय के आदेशिकाओ का जानबूझ कर पालन नही करते हुए न्यायालय के बुलाने पर भी कोर्ट नही आया गया। जिसके क्रम में न्यायालय के आदेश पर एफआईआर नं- 37/2024 धारा 229क/174क भादवि कोतवाली हल्द्वानी में पंजीकृत हुवा। अभियुक्त कवल शर्मा द्वारा विवेचना में सहयोग न करने पर इसके विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया।
अभियुक्त कवल शर्मा की गिरफ्तारी में उप निरिक्षक देवेन्द्र राणा थाना तल्लीताल, उप निरीक्षक गौरव जोशी प्रभारी चौकी मंगल पङाव कोतवाली हल्द्वानी, कांस्टेबल संतोष कुमार एवं ललित रेखाङी कोतवाली हल्द्वानी सम्मिलित रहे।
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