विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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नई टिहरी। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दो आरोपियों अलीम और अजहरूद्दीन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।  
 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार पीड़िता के पिता ने 18 जनवरी 2022 को थाना कोतवाली नई टिहरी में प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली पुत्री 17 जनवरी 2022 को अपने घर से स्कूल के लिए गई। लेकिन वह घर नहीं आई और एक मोबाइल नंबर से पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि अपनी सहेली के साथ खेलकूद में गई है। उसे आने में देर हो जाएगी। लेकिन जब पीड़िता शाम तक घर नहीं आई। तो परिजन परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मोबाइल नंबर की छानबीन पर पता चला कि यह नंबर अजहरूद्दीन पुत्र अहसान निवासी निर्बल आवास ढुंगीधार का है। जिस पर पुलिस ने पीड़िता को ढूंढने का काम शुरू किया। जब नाबालिग मिली तो पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में 15 गवाह प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर पोक्सो न्यायधीश ने मामले में अलीम और अजहरूद्दीन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा देते हुए अर्थदंड न देने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए। अदालत ने सरकार को पीड़िता को ढाई लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने को भी आदेशित किया है। 

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TAGS: court news gang rape of a minor life imprisonment to two accused new tehri news Special Judge POCSO Special Judge POCSO sentenced life imprisonment to two accused of gang rape of a minor uttarakhand news

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