अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा

ख़बर शेयर करें -
 
 
खबर सच है संवाददाता
 
पौड़ी। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी पर 21 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर दोषी को छह माह केअतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी। अदालत ने डीएम और एसएसपी पौड़ी को पीड़िता की शिक्षा और पुर्नवास के लिए 3 लाख का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है।
 
अभियोजन पक्ष के सहायक जिला अधिवक्ता विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तहसील रिखणीखाल के एक गांव के ग्रामीण ने बीते 16 जून 2023 को राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया था कि मेरी साली की 10 वर्षीय बेटी हमारे घर गर्मियों के अवकाश में आई थी। जहां वह मेरी पत्नी के साथ क्षेत्र के एक बाजार गई।जहां से वापस बस में बैठकर घर आते समय बच्ची ने नाना के घर जाने की बात कही, तो पत्नी बच्ची को नाना के गांव के एक ग्रामीण के साथ भेज दिया। लेकिन जब बच्ची काफी देर तक ननिहाल नहीं पहुंची, तो उसके मामा सेसंपर्क कर बच्ची की खोजबीन के लिए कहा गया। बताया कि बच्ची गांव के समीप एक बस स्टॉप पर बेंच में रोती हुई मिली। उसके पास खड़ा ग्रामीण मामा को देखकर भाग गया। बच्ची से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह ग्रामीण उसे झाड़ी में ले गया, जहां उसने के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
प्रकरण में राजस्व पुलिस ने आरोपी ग्रामीण के खिलाफ नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व पोक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। प्रकरण को डीएम के आदेश पर रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने आरोपी को 20 जून 2023 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। पुलिस ने प्रकरण में जांच के बाद 18 अगस्त 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी विक्रम कुमार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का दोषी पाया और सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: court news Pauri news Rape of a minor the accused sentenced to 20 years of rigorous imprisonment The court sentenced the accused of raping a minor to 20 years of rigorous imprisonment uttarakhand news उत्तराखण्ड न्यूज कोर्ट न्यूज दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा नाबालिग से दुष्कर्म पौड़ी न्यूज

More Stories

उत्तराखण्ड

स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य की धारदार हथियार से हत्या 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता      बागेश्वर। यहां राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला में शनिवार (आज) सुबह स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा (56) की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।   जानकारी के अनुसार, सैंज निवासी दयानंद टम्टा शनिवार सुबह रोजाना की तरह अपने विद्यालय के […]

Read More
उत्तराखण्ड

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : युवक पर शौचालय में मौजूद महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी भवन स्थित महिला शौचालय में सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छिपा मिला। आरोप है कि युवक फायर सेफ्टी पाइप पर बैठकर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। जानकारी के अनुसार एक […]

Read More
उत्तराखण्ड

ऑपरेशन कालनेमि : तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो पुरुष और एक महिला पुलिस गिरफ्त में 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पुलिस ने अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.55 लाख रुपये नकद, एक लग्जरी कार, आईफोन […]

Read More