तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 1.55 लाख रुपये अर्थदंड के साथ सुनाई बीस साल कठोर कारावास की सजा  

ख़बर शेयर करें -
 
 
 
खबर सच है संवाददाता 
 
देहरादून। तेरह वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर ने 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड के साथ ही बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। 
 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर 31 अक्तूबर 2021 को प्रेमनगर थाने में केस दर्ज किया गया। मूलरूप से बागेश्वर निवासी पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपनी बुआ के यहां थी। वहां शौच करते हुए चिल्लाई और बेहोश हो गई। परिजनों ने देखा तो उसके पास मृत भ्रूण पड़ा था। पीड़िता को दून अस्पताल लेकर गए। चादर में भ्रूण को भी लपेटकर ले गए। उपचार के बाद होश में आई पीड़िता ने बताया कि विधौली के जिस मकान में वह किराये पर रह रहे थे, वहां मकान मालिक के बेटे पंकज सिंह बिष्ट ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में केस ट्रायल पर आया तो पीड़िता ने बताया कि उसके पिता उस वक्त होटल में काम करते थे मां गर्भवती थी। इसलिए कपड़े सुखाने को वह छत पर जाती थी। एक दिन पंकज ने पीड़िता को छत पर रोका। वहां पहले चॉकलेट दी इसके बाद दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। आरोप है कि एक-एक दिन छोड़कर चार-पांच बार आरोपी ने यह हरकत की। डर के मारे पीड़िता किसी को नहीं बता पाई। इसके बाद गर्भपात के रूप में मरा भ्रूण निकला तो घटना क्रम का पता लगा। पुलिस ने एक नवंबर 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में 14 मार्च 2022 को आरोप तय हुए। बुधवार को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: accused of rape Court sentenced 20 years rigorous imprisonment with a fine of Rs 1.55 lakh to a thirteen-year-old girl accused of raping her dehradun news POCSO Court Thirteen-year-old girl twenty years rigorous imprisonment with a fine of Rs 1.55 lakh prison sentence uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

बारिश बनी आफत : नैनीताल-काठगोदाम मार्ग पर पहाड़ी दरकरने और बोल्डर गिरने से दोनों ओर फंसे वाहन

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। लगातार बारिश के चलते नैनीताल-काठगोदाम मार्ग पर रविवार (आज) सुबह दो गांव के पास अचानक पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। देखते ही देखते पूरा मार्ग मलबे से पट गया और दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद […]

Read More
उत्तराखण्ड

कहासुनी से खूनी वारदात तक : गुस्से में उठी तलवार के जवाब में चले फावड़े से पत्नी की मौत

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र के देवला तल्ला पजाया, गौलापार में आपसी विवाद के बाद पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा खूनी वारदात में बदल गया। कहासुनी के दौरान तलवार लेकर पति की ओर बढ़ी पत्नी पर पति ने फावड़े के हत्थे से […]

Read More
उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय खेल दिवस पर हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता    मुख्यमंत्री धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने गौलापार में किया भूमि पूजन   अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के खातों में डीबीटी से पहुँची प्रोत्साहन राशि, देवभूमि खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरित   हल्द्वानी। राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के पावन अवसर पर उत्तराखंड के खेल […]

Read More