नैनीताल। परमपुर धमोला, थाना कालाढूंगी निवासी बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र राम सिंह बिष्ट द्वारा रिसोर्ट में ड्यूटी पर तैनात गार्ड एवं रिसेप्शन स्टाफ के साथ अभद्रता करने तथा रिसोर्ट के गेट पर हवाई फायरिंग करने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कड़ा रुख अपनाया है।
प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं आयुध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के उपरांत बहादुर सिंह बिष्ट का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
बताया गया है कि उक्त कृत्य से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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