नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत के लिए गुरुवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश को फ़ाइल देखने दीजिए, इसे कल आने दीजिए। सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक है और अदालत से जमानत की मांग करने वाली दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। इससे पहले 30 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है।
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