यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही, नैनीताल पुलिस ने लाउडस्पीकर के माध्यम से किया यातायात नियमों हेतु जागरूक

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हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भटट द्वारा जनपद में सुगम यातायात संचालन एव यातायात सुरक्षा के आदेशानुसार  पुलिस अधीक्षक अपराध यातायात नैनीताल डॉ जगदीश चन्द्र के पर्यवेक्षण में बुधवार (आज) क्षेत्राधिकारी यातायात हल्द्वानी विभा दीक्षित के नेतृत्व में यातायात व्यवस्था दुरूस्त रखने एवं सड़क दुघटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से वाहन चालकों एवं जनता को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया।


इस दौरान यातायात पुलिस एवं सीपीयू द्वारा के सभी वाहन चालकों एवं जनता को लाउड स्पीकर के माध्यम से आगह करते हुए अपील की गयी वह यातायात के नियमों को प्रत्येक दशा में पालन करना सुनिश्चित करेगें। यदि किसी भी वाहन चालक के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लघन किया जाता है तो उसके विरूद्व तत्काल एमवी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कि जायेगी। यातायात पुलिस द्वारा नैनीताल की सम्मानित जनता एवं वाहन चालकों को आगाह एवं जागरूक करने के साथ ही अपील करते हुए कहा गया कि वह यातायात के निम्न नियमों का अवश्य पालन करते हुए अपने आप को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
1- दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट प्रयोग ना करने वाले के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल की जायेगी।

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2- मोटर साइकिल में 3 सवारी बैठने पर वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

3-  वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल की जायेगी।

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4- खतरनाक एवं तेज गति से वाहन व तेज आवाज करने वाला साइलेंसर प्रेशर हॉर्न वाले वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

5- चोपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग ना करने वाले वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।6- शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

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7- वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

8- वाहन को निर्धारित स्थान पर ही पार्क ना करने व सफेद लाइन के बाहर वाहन को पार्क किये जाने पर वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल की कार्यवाही जायेगी। 

9- डी एल, आरसी, बिना नंबर प्लेट के वाहन चालाने वाले वाहन चालक के विरूद्व एमवी एक्ट के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

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