भुवन जोशी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज

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नैनीताल। अल्मोड़ा के भुवन जोशी हत्याकांड़ में उच्च न्यायालय ने दन्यां के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध मानते हुए एसएसपी अल्मोड़ा को तकनीकी ज्ञान में दक्ष पुलिस अधिकारी से जांच कराने का आदेश देने के साथ ही पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

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बताते चले कि अल्मोड़ा के दन्या में कुछ समय पूर्व युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए युवती के परिजनों एवं मौके पर मौजूद लोगो द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई के चलते मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक युवक के भाई द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करते हुए कहा गया कि जब उसका भाई उस गांव में गया तो 8-10 लोगों ने उसको बेरहमी से पीटने के बाद बोतल से कोई तरल पदार्थ पिला कर फंसाने की नियत से झूठी रिपोर्ट लिखाते हुए उसको पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उपचार के लिये अस्पताल में भुवन को भर्ती किया लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। एफआईआर में युवती उसके पिता समेत गांव के कई और लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। जबकि युवती के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी दुकान पर आई तो तीन लड़के पहले से ही वहां पर बैठे थे और ये तीनों ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की और उनकी बेटी को खींचकर बगल वाले कमरे में ले गये। जब बेटी ने हल्ला किया तो कई लोग मौके पर पहुंचे जिसमें 2 लड़कों को पकड़ लिया गया और एक भाग गया। युवती के पिता ने तहरीर में कहा था कि भुवन जोशी उनकी लड़की को फोन पर धमकी देता था।

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घटना के आरोपी नर सिंह, दिवान सिंह, महेश पाण्डे, हरीश पाण्डे और दया किशन पाण्डे ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूरी घटना को गम्भीर मानते हुए यहां तक कहा कि क्या पूरे गांव में क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस घटना को रोक सकता।

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