दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ख़बर शेयर करें -
 
 
खबर सच है संवाददाता 
 
काशीपुर। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को एडीजे प्रथम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दहेज अधिनियम और घरेलू हिंसा के मामलों में अभियुक्त को अलग-अलग सजा सुनाई है।
 
जिला रामपुर के थाना टांडा ग्राम दौलपुरी निवासी राकेश पुत्र पूरनलाल ने 16 अगस्त 2022 को बाजपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बहन गीता की शादी 16 मार्च 2020 को ग्राम दुधिया कॉलोनी नमुना ( बरहैनी) निवासी दिनेश पुत्र रामकिशोर के साथ की थी। उसका पति, जेठ संजीव कुमार, सर्वेश कुमार और सास कमलावती, मामा जय सिंह पुत्र गोकल आदि गीता को कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। ये लोग दहेज में 5 लाख रुपये की मांग करते थे और उसे मारते-पीटते थे। कई बार पंचायत होने के बाद भी आरोपियों के व्यवहार में अंतर नहीं आया। इस बीच गीता ने पुत्र दिव्यांश को जन्म दिया। दस अगस्त को उसकी बहन रक्षाबंधन पर मायके आई थी। दो दिन बाद उसके ससुराली बुला ले गए। आरोप है कि 14 अगस्त 2022 की रात्रि पति और ससुरालियों ने ग्राम पसिया कॉलोनी भटपुरी निवासी डॉ. धर्मपाल पुत्र बाबूराम के साथ षडयंत्र कर उसकी बहन गीता की हत्या कर दी। मामले में बाजपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 3/4 दहेज अधिनियम, 493 ए व 304 बी के तहत केस दर्ज कराया था। विवेचना कर तत्कालीन सीओ बीएस भंडारी ने आरोपी पति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। अन्य आरोपियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। आरोपी दिनेश की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में केस की नियमित सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर एडीजे प्रथम की कोर्ट में केस की नियमित सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को दहेज हत्या, दहेज अधिनियम व घरेलू हिंसा के आरोपों में दोषी पाया। आरोपी पति को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे दहेज अधिनियम में दो वर्ष और घरेलू हिंसा में तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें 👉  एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह  

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: court news court sentenced life imprisonment Court sentenced life imprisonment to husband accused of murdering wife for dowry Husband accused of murdering wife for dowry kashipur news udham singh nagar news uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    देहरादून। गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज दोपहर करीब 12 बजे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने शाह को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। एयरपोर्ट पर […]

Read More
उत्तराखण्ड

नीरज बवाना का चेला बताकर गाँव में भौकाल बनाने वाले युवक को पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    भवाली। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना का चेला बताकर गाँव में भौकाल बनाने वाले युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया।    पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष बेतालघाट अनीश अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक […]

Read More
उत्तराखण्ड

कार के सड़क में पलटने से कार सवार युवक की हुई मौत जबकि दो अन्य घायल  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    पिथौरागढ़। यहां पनार- गंगोलीहाट सड़क पर टिम्टा के पास एक स्विफ्ट डिजायर के सड़क पर पलटने से एक युवक की मौत हो गई।   प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र सिंह (24) निवासी निगल्टी अपनी बहन को छोड़ने के लिए रस्यूडा जा रहे थे। टिम्टा के […]

Read More