खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ के तत्वाधान में सरकार द्वारा पारित हिट एंड रन के संदर्भ में एसडीएम हल्द्वानी को शनिवार (आज) एक ज्ञापन सोपा गया।
इस दौरान नए कानून के दुरुपयोग होने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा गया कि इस स्थिति में अगर ट्रक चालक दुर्घटनास्थल पर मौजूद रहता है तो उसे अपनी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि भीड़ द्वारा ट्रक चालक के ऊपर हमला हो सकता है और नए कानून में ट्रक चालक को 7 लाख रुपए जुर्माना एवं 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। जिस ट्रक चालक की मासिक वेतन 18000 रुपए है वह इस स्थिति में किस प्रकार से 10 वर्ष की सजा और लाखो रुपया जुर्माना भर पाएगा। साथ ही अगर ट्रक चालक को सज़ा हो गई तो किस प्रकार से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। वर्तमान में हमारे ट्रक चालकों की अत्यधिक कमी है और कानून के आने से ट्रक चालक इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य कामों को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खतरे में पढ़ने की आशंका है। इसलिए सरकार से मांग है की उपरोक्त कानून में संशोधन या पुनर्विचार करते हुए उपयुक्त निर्णय लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में महासंघ अध्यक्ष राकेश जोशी, डीके शर्मा, चंदन नैनवाल, राजेश नयोलिया, आशु सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।