बनभूलपुरा हिंसा के आरोपियों पर सुनवाई हुई पूरी, हाईकोर्ट ने निर्णय रखा सुरक्षित 

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगें के आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

ज्ञात हो कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के 50 से अधिक आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से शेषन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिये कोई स्पष्ट कारण बताया गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी साथ ही उनकी डिफाल्ट बेल खारिज कर दी। दूसरी ओर सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं, साथ ही अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है, नियमानुसार ही आरोपियों की रिमांड बढायी गयी है।  मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय रिजर्व कर लिया।
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TAGS: Banbhulpura violence decision reserved hearing on the accused completed Hearing on the accused of Banbhulpura violence completed High court news High Court reserved its decision nainital news uttarakhand news

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