भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसार-प्रचार के माध्यमो के अन्तर्गत वीडियो वैन के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में निर्गत किये दिशा-निर्देश

ख़बर शेयर करें -


खबर सच है संवाददाता


हल्द्वानी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र,निष्पक्ष, समयबद्ध तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा किये जाने वाले प्रसार-प्रचार के माध्यमो के अन्तर्गत वीडियो वैन के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसरों, राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसका सभी आवश्यक माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर धामी ने की बाबा विश्वनाथ की पूजा-अर्चना 


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रचार हेतु वीडियो/डिजिटल वैन के प्रदर्शन के साथ ही कोविड-19 हेतु जारी एसओपी का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार की अनुमति मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत देते हुए एमसीएमसी से सम्बन्धित प्रत्याशी द्वारा अनुमति ली जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय का ब्योरा का निर्वाचन लेखा टीम का प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी बताया गया कि वीडियो वाहन प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 तक ही चलाया जायेगा साथ ही इन वीडियो वैन का प्रयोग रैलियों तथा रोड शो के दौरान नहीं किया जायेगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा वीडियो वैन के लिए रूट, स्थान व समय निर्धारित किया जायेगा। इसके अलावा इसका प्रदर्शन बाजारों में तथा भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तदायित्व राजनैतिक दल सम्बन्धित प्रत्याशी का होगा और आदर्श आचार संहिता एंव कोविड-19 के एसओपी का पूर्ण रूप से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य आपदा प्रबन्धन अभिकरण के अन्तर्गत किसी भी खुले स्थान पर 500 अथवा क्षमता का 50 प्रतिशत या उससे कम लोगों को ही वीडियो वैन के माध्यम से प्रदर्शन करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि वीडियो/डिजिटल वैन हेतु निर्धारित प्रारूप में राजनैतिक दलो/प्रत्याशी अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा आवेदन किया जायेगा।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Central Election Commission news Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

आपसी प्रेम, एकता व सद्भाव को बढ़ावा दे, भेदभाव व मतभेदों को त्यागें  – श्री हरि चैतन्य महाप्रभु  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    रामनगर। प्रेमावतार, युगदृष्टा, श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर व विश्व विख्यात संत स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज ने आज यहाँ श्री हरिकृपा आश्रम में उपस्थित विशाल भक्तसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि युगों युगों से मानव मात्र को प्रेम, एकता व सदभाव के […]

Read More
उत्तराखण्ड

हल्द्वानी में व्यापारी सम्मेलन: सीएम धामी की 8 बड़ी घोषणाएं, व्यापारियों के हितों पर सरकार का फोकस 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में आयोजित उत्तराखंड प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रदेशभर से पहुंचे व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने […]

Read More
उत्तराखण्ड

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के 30 जुलाई 2026 को जारी नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर लगाई रोक 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) में कनिष्ठ अभियंताओं के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने 30 जुलाई 2026 को जारी नए भर्ती अधियाचन के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले […]

Read More