उच्च न्यायालय का नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस के साथ ही व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले पर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए 13 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा अभी तक प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए अतरिक्त समय दिया है। पूर्व में कोर्ट ने सभी 13 जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे उनके जिलों में फैले कूड़े का निस्तारण करें और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। जो आज तक किसी भी जिला अधिकारियों ने नहीं की। कोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी मेडिकल कालेज, फॉरेस्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सहित मंडी बाईपास रोड पर फैले कूड़े को लेकर नगरनिगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के साथ ही 28 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  दो अलग -अलग सड़क हादसे में तीन लोगों की हुई दर्दनाक मौत  

कोर्ट ने कहा कि क्यों न आपके के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कांवड़ मेले के दौरान वहां फैले कूड़े को लेकर अभी तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि राज्य में पर्वतारोहियों के लिए 30 चोटिया खोली गयी हैं वहां साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण की क्या व्यवस्था की गई है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण बोर्ड से सभी चोटियों का पर्यावरणीय जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार अल्मोड़ा हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 2013 में बने प्लास्टिक यूज व उसके निस्तारण करने के लिए नियमावली बनाई गई थी। परन्तु इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए थे जिसमे उत्पादकर्ता, परिवहनकर्ता व बिक्रेताओं को जिम्मेदारी दी थी कि वे जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक को वापस ले जाएंगे। अगर नही ले जाते है तो सम्बंधित नगर निगम, नगर पालिका व अन्य फण्ड देंगे जिससे कि वे इसका निस्तारण कर सकें। परन्तु उत्तराखंड में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए है और इसका निस्तारण भी नही किया जा रहा है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Haldwani news High court news High Court orders to appear in person along with show cause notice to Municipal Commissioner nainital news Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाएगा श्री गुरु नानक देव जी का 556 वाँ प्रकाश पर्व

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता   हल्द्वानी। प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व काफी श्रद्धा और आस्था  के साथ आगमी 5 नवंबर को विशाल कीर्तन दरबार के साथ बनाया जाएगा।    गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि इस […]

Read More
उत्तराखण्ड

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही सरकारी शिक्षका की जलने से मौत

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता रुद्रपुर। यहां कौशल्या इन्क्लेव फेज 2 निवासी सरकारी शिक्षका की आज सुबह लगभग साढ़े 10 बजे की जलकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के अनुसार यह घटना आत्महत्या नहीं बल्कि आरोपी द्वारा जलाकर की गईं हत्या है। कौशल्या इन्क्लेव कॉलोनी के अध्यक्ष सुरेंद्र गंगवार से […]

Read More
उत्तराखण्ड

पेपर लीक प्रकरण : सीबीआई ने शुरू की कार्रवाई 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में हुए पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में देर रात मुकदमा दर्ज किया गया और खालिद, सुमन, साबिया और हीना को आरोपी बनाया गया है। यह मामला देहरादून एसीबी शाखा में नकल विरोधी कानून के तहत […]

Read More