नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई कथित अपहरण की घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को की।
सुनवाई के दौरान जांच कर रहे चार विवेचक (आईओ) न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि घटना के दिन चार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रही है। न्यायालय ने जांच अधिकारियों की ओर से पेश की गई सीलबंद रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए सवाल उठाए और कहा कि अब तक पूरी जांच रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि चुनाव को ढाई माह का समय बीत चुका है।
न्यायालय ने निर्देश दिए कि जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट 28 नवंबर तक अदालत में पेश की जाए। अगली सुनवाई की तारीख भी 28 नवंबर निर्धारित की गई है।
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पांच सदस्यों के कथित अपहरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
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