डबल मर्डर केस में एडीजी हरिद्वार ने दोषियों को दस-दस हजार रुपये जुर्माने के साथ सुनाई उम्र कैद की सजा

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हरिद्वार। हरिद्वार के लक्सर में आठ साल पहले हुए डबल मर्डर मामले में एडीजी हरिद्वार ने सभी पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पांचों को अवैध शस्त्र रखने और दंगे की धारा में भी अलग-अलग सजा दी है।

2016 में कारोबार में साझेदारी को लेकर कुछ लोगों ने अकौढ़ा खुर्द निवासी करुणेश उर्फ बिन्नू पुत्र राजकुमार और उसके साथी अनिल उर्फ काला पुत्र सतपाल निवासी सोसायटी रोड लक्सर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों की हत्या कर दी थी। मृतक अनिल के पिता द्वारा 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा था। काफी दिन जेल काटने के बाद इन सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरिद्वार के कोर्ट में चल रही थी। इसमें शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी और नीरज गुप्ता के अलावा मृतकों के परिवार की तरफ से अधिवक्ता सतीश दत्त शर्मा और राकेश सिंह चौहान ने कोर्ट में बहस की थी। बहस के बाद बुधवार 20 मार्च को कोर्ट ने पांच आरोपी अकौढ़ा कलां निवासी संदीप उर्फ चीकू तथा अनिल मित्तल, बसेड़ी के फखरुद्दीन और एथल के रंजीत उर्फ राजा को दोषी करार देकर पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। गुरुवार को कोर्ट ने इन पांचों को हत्या करने की धारा में उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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जुर्माना न देने पर उन्हें दो माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा दंगा करने की धारा 147 में सभी को एक एक वर्ष कैद और 1000 रुपये का जुर्माना या 15 दिन की अतिरिक्त जेल, और धारा 148 में 2 साल की सजा व 2000 रुपये जुर्माना या 20 दिन की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते ही कोर्ट ने इन पांचों को जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राकेश सिंह ने सजा की पुष्टि की है।

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TAGS: ADG Haridwar sentenced the culprits to life imprisonment with a fine of Rs 10 ADG Haridwar sentenced the culprits to life imprisonment with a fine of Rs 10000 each court news haridwar news In the double murder case Uttrakhand news

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