खबर सच है संवाददाता
देहरादून। प्रदेश में कोरोना बढ़ाया गया 15 जून तक रहेगा। कोरोनावायरस प्रभावी इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार स्तर पर आदेश जारी करेंगे ।
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविंड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 158 / USDMA/792 (2020)/ जोकि दिनांक 31 मई, 2021 को जारी की गयी थी। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/ 2020 DM-KAY दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है। दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
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राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 08.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित
कोविड कर्फ्यू के मध्य वैक्सिनेशन का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा वैक्सिनेशन हेतु निकटवर्ती कोविड वैक्सिनेशन सेंटर तक (पहली और दूसरी खुराक हेतु) आवागमन हेतु वैक्सिनेशन रजिस्ट्रेशन / सन्देश / अन्य प्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव टैस्ट रिपोर्ट (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
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