खबर सच है संवाददाता
देहरादून। उत्त्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या-1881/xxxi(15)G/23-74 (
2- उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक/कोषागार/उप कोषागार में भी उक्त दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 (गुरुवार) के साथ दिनांक 01 नवम्बर, 2024 (शुक्रवार) को अवकाश घोषित किया जाता है।