हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार के मुख्य मार्गो पर प्रतिबन्धित किया ई-रिक्शा/ई ऑटो का संचालन

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हरिद्वार। पुलिस अधीक्षक क्राइम/यातायात पंकज गैरोला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जनपद में संचालित ई-रिक्शा/ ई-कार्ट को हाईवे एवं मुख्य मार्गो पर प्रतिबन्धित करने एवं शहरों के आन्तरिक सड़को में संचालन हेतु मार्ग निर्धारित करने के संबंध में ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से ई रिक्शा के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओ पर निर्णय लिये गये।

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1️⃣ यदि कोई ई-रिक्शा हाईवे पर चलता है तो ई-रिक्शा को सीज किया जायेगा।

2️⃣ सभी ई-रिक्शा चालको के पास वाहन संबंधी सम्पूर्ण कागजात होने चाहिए।

3️⃣ यदि जीरो जोन जैसे अपर रोड़ में अपने ई-रिक्शा चैकिंग के दौरान बिना पास के पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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4️⃣ सभी ई-रिक्शा पर रुट चार्ट व रेट लिस्ट चस्पा की जाए जिससे जनपद में आने वाले यात्री से किसी ई-रिक्शा चालक द्वारा मनमाना किराया न वसूला जाए।

5️⃣ सभी ई-रिक्शा वर्तमान में लागू वन-वे प्लान के अनुरुप ही चलाए जायेगे।

6️⃣ यदि कोई ई-रिक्शा वन वे प्लान का पालन नही करता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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7️⃣ यूनियन के साथ सहमति से शहर के आन्तरिक क्षेत्र में 16 रुटों का निर्धारण किया गया।

गोष्ठी के दौरान रश्मि पन्त सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार, नताशा सिंह सीओ ट्रैफिक, जगदीश पन्त निरीक्षक यातायात, हितेश कुमार प्रभारी सीपीयू व ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी व ई रिक्शा चालक मौजूद रहे।

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TAGS: haridwar news On the orders of the High Court orders of the High Court police administration banned the operation of e-rickshaw/e auto on the main roads the police administration banned the operation of e-rickshaw/e auto on the main roads of Haridwar Uttrakhand news

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