सरकार को हाईकोर्ट से राहत, लाटरी सिस्टम के तहत शराब आबंटित दुकानों का ड्रा 5 अप्रैल को कराने की दी अनुमति  

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नैनीताल । प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने अपने पूर्व के आदेश को संसोधित करते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए है कि जिन दुकानों का आबंटन लाटरी सिस्टम के तहत होना है उसे 5 अप्रैल को करा लें। शराब कारोबारियों से कहा है कि इस बीच वे अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। जबकि पूर्व में कोर्ट ने इस पर 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।  

राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में आदेश को संसोधन कराने हेतु प्राथर्ना पत्र पेश किया। जिसमें कहा गया कि 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को संशोधित किया जाय। क्योंकि इससे सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए इसको संशोधित किया जाय। सरकार ने अंग्रेजी शराब की गारंटी तय कर 29 मार्च को विज्ञप्ति जारी कर दी है। कोर्ट ने सरकार के संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अनुज्ञापियों से इस बीच सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में 1 अप्रैल की विज्ञप्ति जारी कर रही है। मामले के अनुसार पिरूमदारा निवासी विकास चन्द्र ने याचिक दायर कर कहा है कि ज़रकार ने 22 मार्च को नई आबकारी नीति घोषित की है। जिसे 1 अप्रैल से लागू होना है। 25 मार्च सरकार ने  विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पुराने लाइसेंस धारी 29 मार्च तक अपने दुकानों का रिनुअल करा लें इसके बाद जिन दुकानों का रिनुअल नही होता उनका आबंटन 31 मार्च को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया कि आबकारी नीति का क्लॉज 5.3 व 6.3 देशी व अंग्रेजी शराब के लिए अलग अलग नीति है। देशी शराब के लिए प्रति बोतल 270 रुपये गांरटी डियूटी तय की गई जबकि अंग्रेजी शराब के लिए अभी तक यह तय नही  हुआ है इसलिए वे किस आधार पर दुकानों का रिनुअल करें। सरकार ने उन्हें रिनुअल का समय भी कम दीया है। वहीं दुकानों के लॉटरी सिस्टम से आवंटन का समय भी कम दिया। 29 को रिनुअल 30 को अवकाश  31 दुकानों का लॉटरी से आबंटन है। सरकार ने उन्हें एक दिन का समय तक नही दिया। खुद सरकार ने अभी रेट तक तय नही किए। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

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TAGS: High court news nainital news permission was given to hold the draw of liquor shops on April 5 under the lottery system Relief to the government from the High Court Uttrakhand news

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