एक स्थान पर स्थिर मोबाईल फूड वैन होंगे अवैध अतिक्रमण के दायरे में, एक सप्ताह के अंदर हटाने के दिए निर्देश  

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नैनीताल। जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नैनीताल एंव निकटवर्ती स्थानों पर लगने वाले मोबाईल फूड वैन (ट्रक) के संचालन हेतु जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई।

बैठक में भवाली, भीमताल, नैनीताल-भवाली, नैनीताल-हल्द्वानी, नैनीताल-कालाढुंगी रोड पर खड़े होने वाली मोबाईल फूड वैन को लेकर संज्ञान लिया गया कि एक ही स्थान पर बने रहते हैं, जबकि मोबाईल फूड वैन को एक जगह से दूसरे जगह गतिमान रहना चाहिए। जिससे उपरोक्त स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। उन्होंने कहा कि एक ही जगहों पर स्थिर होने वाले ऐसे मोबाईल फूड वैन द्वारा अवैध अतिक्रमण माना जायेगा। उन्होंने सम्बन्धित फूड वैन संचालकों से कहा कि वे एक सप्ताह के अन्तर्गत हटाना सुनिश्चित करें, न हटाने पर प्रशासन द्वारा सम्बन्धित वाहन को जब्त कर लिया जायेगा। उन्होंने जिला पंचायत, नगरपालिका, वन विभाग, एनएच व लोक निमार्ण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जाता है तो विभाग स्वंय संज्ञान लेते हुए सम्बधित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस एवं चालान की प्रक्रिया करना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मोबाईल वैन संचालकों को परिवहन विभाग से कैंटीन रजिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मोबाईल फूड वैन चलाने हेतु प्रशासन द्वारा रूट निर्धारित किये जायेंगे। जिसका समय ग्रीष्मऋतु में प्रातः आठ बजे से सांय आठ बजे तक एवं शीतऋतु में प्रातः आठ बजे से सांय छः बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि समय समाप्ति के बाद स्वामी द्वारा अपने वाहन को स्वंय उस स्थान से हटाना होगा इसके साथ ही स्वामी द्वारा वेस्टेज कूड़ा इधर उधर न डालते हुए अपना वैस्टेज कूड़े को नगरपालिका, जिला पंचायत के वाहनों पर डालना सुनिश्चित करें ताकि स्वच्छता बनी रहे और वातावरण दूषित न हो। नैनीताल के साथ जिले के अन्य हिस्सों में भी यह प्रणाली लागू की जायेगी। नगरपालिका व जिला पंचायत के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रो में लाइसेंस जारी करेंगे। उपजिलाधिकारी राहुल साह ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा अब तक 19 मोबाईल फूड वैनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया गया है।बैठक में उपजिलाधिकारी राहुल साह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ जगदीश चन्द्र, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल, प्रभारी पूजा, परिवहन एआरटीओ रश्मि भट्ट, वन विभाग एसडीओ राज कुमार, जिला पंचायत कार्यअधिकारी कमलेश सिंह बिष्ट, एई एनएच एमबी थापा, एई लोनिवि एमके पाण्डे, कोतवाल डीबी सोलंकी, नगर पालिका स्वास्थ्य डॉ धरमशत्तू, छावनी सीईओ वरूण कुमार, एसडीओ विद्युत प्रयांग पाण्डे, एफएसओ वन विभाग कैलाश चन्द्र, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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TAGS: instructions given to remove them within a week nainital news Stationary mobile food vans at one place will be under illegal encroachment Uttrakhand news

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