सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा कांड के दो आरोपियों को दो सप्ताह में सरेंडर के आदेश के साथ डिफॉल्ट जमानत की रद्द  

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता 

नई दिल्ली। उत्तराखंड के बहुचर्चित बनभूलपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को मिली डिफॉल्ट जमानत रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को डिफॉल्ट बेल दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट ने तथ्य और कानून दोनों के स्तर पर गंभीर त्रुटि की है। कोर्ट ने पाया कि जांच एजेंसी पर सुस्ती का आरोप लगाना उचित नहीं था, क्योंकि मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए जांच तेजी से की जा रही थी। रिकॉर्ड के अनुसार, 90 दिनों के भीतर 65 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, जबकि हाईकोर्ट ने इसे मात्र 12 गवाहों तक सीमित मानकर टिप्पणी की थी।

यह भी पढ़ें 👉  पुलिस ने चोरी की दो मोटर साईकिल के साथ दो शातिर चोरो को किया गिरफ्तार   

यह मामला 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान से जुड़ा है। घटना में पुलिस स्टेशन भवन को भी निशाना बनाया गया था और कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें यूएपीए भी शामिल है।

यह भी पढ़ें 👉  तीनपानी चौराहा से बाल संसार स्कूल मार्ग की बदहाल सड़क पर बच्चों ने किया प्रतीकात्मक पौधरोपण

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने समय रहते निचली अदालत के आदेशों को चुनौती नहीं दी और काफी देरी से हाईकोर्ट का रुख किया। इस बीच जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी, जिससे आरोपियों का डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो गया।

 

यह भी पढ़ें 👉  छह वर्षीय दो बच्चों की खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से मौत 

अदालत ने दोनों आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वे नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, वहीं बनभूलपुरा हिंसा मामले में न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

 
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Banbhulpura Incident Haldwani news Orders Them to Surrender Within Two Weeks Supreme Court Cancels Default Bail of Two Accused in Banbhulpura Incident Supreme Court news uttarakhand news उत्तराखण्ड न्यूज डिफॉल्ट जमानत रद्द बनभूलपुरा कांड बनभूलपुरा कांड के दो आरोपियों को दो सप्ताह में सरेंडर के आदेश सुप्रीम कोर्ट न्यूज हल्द्वानी न्यूज

More Stories

उत्तराखण्ड

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : युवक पर शौचालय में मौजूद महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी भवन स्थित महिला शौचालय में सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छिपा मिला। आरोप है कि युवक फायर सेफ्टी पाइप पर बैठकर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। जानकारी के अनुसार एक […]

Read More
उत्तराखण्ड

ऑपरेशन कालनेमि : तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो पुरुष और एक महिला पुलिस गिरफ्त में 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पुलिस ने अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.55 लाख रुपये नकद, एक लग्जरी कार, आईफोन […]

Read More
उत्तराखण्ड

रामपुर रोड में ट्रक की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। यहां रामपुर रोड स्थित नेक्सा शोरूम के पास शुक्रवार (आज) एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के पूर्व जवान की मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यह भी पढ़ें 👉  पवित्र चित्रशिला धाम : […]

Read More