सुप्रीम फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाएं की ख़ारिज   

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाएं आज (शुक्रवार) खारिज कर दी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराये जाने की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दिये जाने की सूचना है।

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में अब यह साफ हो गया है कि देश में वोटिंग अब ईवीएम से ही होगी। ईवीएम-वीवीपैट का 100 फीसदी मिलान नहीं किया जायेगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखने का आदेश है। साथ ही उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखे जायेंगे। इसके अलावा कोर्ट द्वारा सिंबल लोडिंग यूनिट सील करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गये वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत.प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच ने सहमति से दिया है।
यह भी पढ़ें 👉  नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने अब पटना एम्स के तीन डॉक्टरों को लिया हिरासत में  

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TAGS: new delhi news supreme court decision Supreme decision! Supreme Court rejected all the petitions filed demanding VVPAT verification VVPAT verification

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