a youth found guilty was sentenced to 20 years of imprisonment with a fine
उत्तराखण्ड
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने अर्थदंड के साथ सुनाई 20 साल करावास की सजा
- " खबर सच है"
- 29 Sep, 2024
खबर सच है संवाददाता नई टिहरी। बालगंगा तहसील के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने 20 साल का कठोर करावास की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर दोषी […]
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