नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने अर्थदंड के साथ 20 साल सश्रम कारावास की सुनाई सजा

ख़बर शेयर करें -

  

खबर सच है संवाददाता

रामनगर। यहां 164 के बयान लेने वाली मजिस्ट्रेट के बयान और डीएनए सैंपल की बदौलत दोष सिद्ध होने पर नाबालिग हिंदू लड़की के दुष्कर्म के समुदाय विशेष के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 साल सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड सजा तो मिली, लेकिन इससे पहले ही लड़की की मौत हो गई।  

पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को रामनगर क्षेत्र की एक 15 वर्षीय किशोरी रात करीब 11 बजे अपने घर से लापता हो गई थी। 12 नवंबर 2020 की सुबह किशोरी पड़ोस में रहने वाले समुदाय विशेष के युवक के साथ क्षेत्र के ही एक स्कूल के पास मिली। किशोरी के पिता ने युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और मुकदमा दर्ज कराया। किशोरी के बयान हुए तो पता चला कि आरोपी उसे शादी करने की बात कहकर रात करीब 11 बजे घर से ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने छह जनवरी 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 21अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की, लेकिन कोर्ट में बयान दर्ज कराने से पहले लड़की की मौत हो गई। घटना के अगले दिन मौके पर मिले किशोरी और आरोपी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए देहरादून लैब भेजा गया। जांच रिपोर्ट में युवक के दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। एडीजीसी ने लड़की के 164 के बयान लेने वाली मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट में गवाही दिलाई और नौ गवाह पेश किए गए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एफएसएल देहरादून के उप निदेशक डा. मनोज अग्रवाल ने भी गवाही दी। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंदन सिंह की कोर्ट ने सोमवार को तेलीपुरा रामनगर निवासी सुबहान पुत्र अकबर अली को दोषी सिद्ध करार हुए 20 साल सश्रम कारवास और 20 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  मौसम विज्ञान केंद्र का प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी  
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: ramnagar news The court sentenced the accused of raping a minor girl The court sentenced the accused of raping a minor girl to 20 years of rigorous imprisonment with a fine Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

अनियंत्रित होकर कार के गहरी खाई में गिरने से कार सवार दो लोगो की हुई मौत 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –       खबर सच्च है संवाददाता    चंपावत। उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर कानाकोट से लोहाघाट की ओर जा रही एक कार सिरतोली के पास अचानक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।हादसे में कार सवार दोनों लोगो की उपचार के दौरान […]

Read More
उत्तराखण्ड

इंसानों से आगे निकली वफादारी : जिस शख्स ने खिलाया खाना, उसकी जान बचाने कुत्ते ने लगा दी जान की बाजी 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    कनखल में कुत्ते की वफादारी का VIDEO हुआ वायरल, हमलावर कुत्ते से भिड़कर बचाया परिचित को   खबर सच है संवाददाता    हरिद्वार। जहां आज इंसान कई बार अपनों के प्रति भी ईमानदारी और वफादारी भूल जाता है, वहीं एक बेजुबान ने इंसानियत और […]

Read More
उत्तराखण्ड

राज्य में 2027 विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस ने पांच नेताओं को सौंपी अहम जिम्मेदारियां

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता  देहरादून। राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर गतिविधियां बढ़ाने के बाद अब मीडिया और संचार व्यवस्था को भी चुनावी रणनीति के अनुरूप सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के लिए […]

Read More