उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 6 से 9 दिसंबर तक प्रस्तावित पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा स्थगित

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हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा 4 दिसंबर को पारित आदेश के बाद लिया गया। आयोग ने 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन तथा 6 से 9 दिसंबर 2025 तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक रोक दिया है। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा आयोग की वेबसाइट पर बाद में की जाएगी। इस संबंध में सचिव अशोक कुमार पाण्डेय द्वारा आदेश जारी किया गया।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक गलत प्रश्न को हटाकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए और वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार की जाए।

कुलदीप कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों की वैधता पर सवाल उठाए थे। यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। 8 अक्टूबर को जारी प्रारंभिक परिणाम में करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित घोषित किया गया था।

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याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न गलत था, जिसके कारण परिणाम प्रभावित हुआ। सुनवाई के दौरान आयोग ने भी स्वीकार किया कि प्रश्न संख्या 70 त्रुटिपूर्ण था और इसे हटाया जाना चाहिए था। अदालत ने उस प्रश्न को पूर्ण रूप से हटाने के निर्देश दिए और विवादित तीन प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ समिति से कराने को कहा।

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न्यायालय का स्पष्ट मत है कि जब तक इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और संशोधित परिणाम व मेरिट सूची दोबारा जारी नहीं होती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है। नई मेरिट सूची जारी होने के बाद ही आगे की परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

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