मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी 

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार (आज) उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग, संस्कृति और कर्मचारियों से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर और गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में संचालित करने का फैसला किया है। गोल्डन कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के दावे इंश्योरेंस मोड से और 5 लाख से अधिक के दावे ट्रस्ट मोड से निपटाए जाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के अंशदान में लगभग 250 से 450 रुपये तक की वृद्धि होगी।

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हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।वहीं धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से उद्यान विभाग द्वारा सेब की खरीद की जाएगी, जिसमें रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।

संस्कृति विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के वृद्ध कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई है। आवास विभाग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निम्न जोखिम वाले भवनों को अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर पास कराने की अनुमति दी गई है।

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व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन करते हुए एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है। इसके अलावा रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव करते हुए तकनीकी स्टाफ को अब आउटसोर्स के माध्यम से रखने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने को भी मंजूरी दी। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

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इसके साथ ही स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पदों का सृजन किया गया, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम–समान वेतन के मामले को उप समिति को संदर्भित किया गया और दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया।

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