बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण! खंडपीठ से एक न्यायाधीश द्वारा नाम वापस लेने के चलते नहीं हो सकी सुनवाई  

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा के बहुचर्चित मामले को लेकर आज सुप्रीमकोर्ट मेें सुनवाई होनी थी लेकिन दो न्यायधीशों में से एक न्यायधीश की ओर से अपना नाम इस मामले से वापस लेने की वजह से अब इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। आज इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिल्हाल अगली तारीख भी निर्धारित नहीं हुई है। 

जानकारी के अनुसार सुप्रीमकोर्ट में बनभूलपुरा के रेलवे बनाम अवाम मामले में आज सुनवाई का बेसब्री से इन्तज़ार किया जा रहा था। क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार तथा रेलवे की ओर से और समय मांगने पर सख्त टिप्पणी करते हुए मोहलत दी थी। जिसके मद्देनजर आज होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। कयास लगाया जा रहा था कि आज कोई निर्णायक फैसला आ सकता है। आज इस मामले की सुनवाई का 35वां नंबर था। जिसपर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खण्डपीठ सुनवाई करती लेकिन प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इस मामले से जस्टिस सुधांशु धूलिया ने नाम वापस ले लिया है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि जस्टिस धूलिया नैनीताल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ डिफेंस के वकील रहे हैं बल्कि एक न्यायधीश के तौर पर भी यहां हाईकोर्ट में उन्होने इस मामले को देखा और समझा है। जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा मामले से हटने के बाद इस पर आज सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस धूलिया की जगह पर सुप्रीमकोर्ट किसी अन्य न्यायधीश को इस मामले की सुनवाई के लिए नामित करेगी। लिहाजा यह मामला अब आगे बढ़ा दिया गया है। जिसमें तारीख भी निर्धारित नहीं हुई है कि अब कब इस पर सुनवाई होगी।

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TAGS: Banbhulpura railway encroachment Haldwani news Hearing could not be held due to withdrawal of name by a judge from the bench Uttrakhand news

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