खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। विवादित भूमि मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर उधम सिंह नगर डीएम रंजना राजगुरु, अतिरिक्त उप जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्रा, भूपेश अग्रवाल और रोहितास अग्रवाल को अवमानना का दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
बताते चलें कि रुद्रपुर के किरतपुर कुलरा निवासी वीरेंद्र सिंह ने नैनीताल हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने किरतपुर कुलरा के विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन भूपेश अग्रवाल ने किसी अन्य भूमि की रजिस्ट्री में तीतमा लगाकर (संसोधन कर) उक्त भूमि को यथास्थिति बनाए रखने वाली भूमि में जोड़ दिया।
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याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों का संबंध उच्च रसूकदार लोगों से है। जिसकी वजह से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और अतिरिक्त जिलाधिकारी, उप निबंधक पर इस जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए दवाब डाल रहे हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षियों की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
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