अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

पौड़ी। जिला सत्र न्यायालय पौड़ी की अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्मान अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में मृतक के भाई ने राजस्व पुलिस मुण्डनेश्वर में तहरीर दी थी। जिस पर आरोपी पत्नी के खिलाफ राजस्व पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

 

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि 4 अक्तूबर 2019 की रात को कल्जीखाल ब्लॉक की पट्टी असवालस्यूं के गांव सीरौं निवासी देवेंद्र सिंह ने राजस्व पुलिस में तहरीर दी कि उसका भाई तेजपाल घर के आंगन में लहूलुहान हालत में पड़ा है। उसके चेहरे पर चोटें लगी है और निशान पड़े हैं और तकरीबन मृत अवस्था में है। पास में ही खून से सनी ईंट भी पड़ी हुई थी। बताया कि इस दिन घर पर तेजपाल और उसकी पत्नी के आलावा और कोई नहीं था। उनका लड़का शादी में गया हुआ था। ये बताया गया कि दोनों पति – पत्नी अक्सर आपस में लड़ाई करते रहते थे। देवेंद्र ने बताया कि 4 अक्तूबर को भी उसने दोनों पति – पत्नी का झगड़ा होते सुना था। सूचना पर राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मौके से खून से सनी ईंट भी बरामद की। श्रीनगर से पहुंची पुलिस की फोरेसिंक टीम ने भी जांच के लिए सैंपल एकत्र कर मौके पर ही आरोपी पत्नी के बयान भी दर्ज किए।मृतक के भाई देंवेंद्र की इस तहरीर पर राजस्व पुलिस की पटवारी चौकी मुण्डनेश्वर में आरोपी पत्नी सुमन देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्व पुलिस ने आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद कोर्ट में अरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन के पास इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तेजपाल की पत्नी सुमन देवी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सुमन देवी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: court news Pauri news sentenced to life imprisonment The court sentenced the wife guilty of murdering her husband to life imprisonment uttarakhand news wife guilty of murdering her husband आजीवन कारावास की सजा उत्तराखण्ड न्यूज कोर्ट न्यूज पति की हत्या में दोषी पत्नी पौड़ी न्यूज

More Stories

उत्तराखण्ड

स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य की धारदार हथियार से हत्या 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता      बागेश्वर। यहां राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला में शनिवार (आज) सुबह स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा (56) की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।   जानकारी के अनुसार, सैंज निवासी दयानंद टम्टा शनिवार सुबह रोजाना की तरह अपने विद्यालय के […]

Read More
उत्तराखण्ड

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : युवक पर शौचालय में मौजूद महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी भवन स्थित महिला शौचालय में सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छिपा मिला। आरोप है कि युवक फायर सेफ्टी पाइप पर बैठकर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। जानकारी के अनुसार एक […]

Read More
उत्तराखण्ड

ऑपरेशन कालनेमि : तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो पुरुष और एक महिला पुलिस गिरफ्त में 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पुलिस ने अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.55 लाख रुपये नकद, एक लग्जरी कार, आईफोन […]

Read More