अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

पौड़ी। जिला सत्र न्यायालय पौड़ी की अदालत ने पति की हत्या में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्मान अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में मृतक के भाई ने राजस्व पुलिस मुण्डनेश्वर में तहरीर दी थी। जिस पर आरोपी पत्नी के खिलाफ राजस्व पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

 

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि 4 अक्तूबर 2019 की रात को कल्जीखाल ब्लॉक की पट्टी असवालस्यूं के गांव सीरौं निवासी देवेंद्र सिंह ने राजस्व पुलिस में तहरीर दी कि उसका भाई तेजपाल घर के आंगन में लहूलुहान हालत में पड़ा है। उसके चेहरे पर चोटें लगी है और निशान पड़े हैं और तकरीबन मृत अवस्था में है। पास में ही खून से सनी ईंट भी पड़ी हुई थी। बताया कि इस दिन घर पर तेजपाल और उसकी पत्नी के आलावा और कोई नहीं था। उनका लड़का शादी में गया हुआ था। ये बताया गया कि दोनों पति – पत्नी अक्सर आपस में लड़ाई करते रहते थे। देवेंद्र ने बताया कि 4 अक्तूबर को भी उसने दोनों पति – पत्नी का झगड़ा होते सुना था। सूचना पर राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मौके से खून से सनी ईंट भी बरामद की। श्रीनगर से पहुंची पुलिस की फोरेसिंक टीम ने भी जांच के लिए सैंपल एकत्र कर मौके पर ही आरोपी पत्नी के बयान भी दर्ज किए।मृतक के भाई देंवेंद्र की इस तहरीर पर राजस्व पुलिस की पटवारी चौकी मुण्डनेश्वर में आरोपी पत्नी सुमन देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्व पुलिस ने आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद कोर्ट में अरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन के पास इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तेजपाल की पत्नी सुमन देवी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सुमन देवी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: court news Pauri news sentenced to life imprisonment The court sentenced the wife guilty of murdering her husband to life imprisonment uttarakhand news wife guilty of murdering her husband आजीवन कारावास की सजा उत्तराखण्ड न्यूज कोर्ट न्यूज पति की हत्या में दोषी पत्नी पौड़ी न्यूज

More Stories

उत्तराखण्ड

पुल के पास संदिग्ध परिस्थिति में मिली महिला की लाश, पुलिस जांच शुरू 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। यहां मंगलौर में मंगलवार (आज) सुबह पुराने गंगनहर पुल के पास करीब 38 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस […]

Read More
उत्तराखण्ड

ऊर्जा निगम का कारनामा : पांच वर्ष पहले मृत व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी में रिपोर्ट दर्ज  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –        खबर सच है संवाददाता    काशीपुर। पांच वर्ष पहले मृत व्यक्ति के खिलाफ ऊर्जा निगम की ओर से बिजली चोरी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने […]

Read More
उत्तराखण्ड

वनभूलपुरा में करंट का कहर: पिता को बचाने पहुंची 12 वर्षीय बेटी की भी मौत  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता      हल्द्वानी। वनभूलपुरा क्षेत्र में सोमवार रात हुए दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं। एसी का आउटर ठीक करते समय करंट की चपेट में आए 44 वर्षीय पिता को बचाने पहुंची उनकी 12 वर्षीय बेटी भी बिजली की […]

Read More