जसपाल सिंह, खबर सच है संवाददाता उधमसिंह नगर
काशीपुर। किसी भी सार्वजनिक सड़क, पटरी, नाला, नाली आदि पर अतिक्रमण करने या उसका लाभ प्राप्त करने वाले तथा दो से अधिक जीवित संतानों के माता या पिता सहित विभिन्न अयोग्यताओं वाले व्यक्ति नगर निकायों के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकते। नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा लिखित पुस्तक नगर निगम चुनाव कानून का 2023 संस्करण में नगर निगम के महापौर व पार्षदों के मामले में ऐसी 19 अयोग्यतायें हैं।
उक्त जानकारी नदीम उद्दीन एडवोकेट ने अपनी पुस्तक नगर निगम चुनाव कानून का 2023 संस्करण आम जनता के लिये जारी करते हुए व्यक्त किये। नदीमउद्दीन द्वारा लिखित इस पुस्तक में नगर निगम चुनाव कानून में कुल 10 अध्याय हैं जिसमें नगर निगम का कार्य, नगर निगम के निर्वाचित पदाधिकारी, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य, पदाधिकारी चुने जाने के लिए योग्यताएं, चुनाव आपत्ति व याचिका, पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना, चुनाव सम्बन्धी अपराध, आदर्श चुनाव आचरण संहिता, सम्पत्ति का रूप बिगाड़ने सम्बंधी कानून, गंदगी करने पर सजा संबंधी कानून अध्याय शामिल हैं। नगर निगम चुनाव कानून पुस्तक में नगर निगम चुनाव के उम्मीदवार की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं की विस्तुत जानकारी के साथ-साथ चुनाव आपत्ति व चुनाव याचिका, चुनाव संबंधी अपराधों तथा आदर्श चुनाव आचरण संहिता, पदाधिकारियों को हटाए जाने की भी जानकारी दी गयी है।