नगर निगम के नए वार्डो में आवासीय भवनों पर एक अप्रैल 2028 से लागू होगा भवन कर – गजराज बिष्ट 

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हल्द्वानी। नगर निगम द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में नव सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में स्थित व्यवसायिक एवं अनआवासीय भवनों पर भवन कर वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इन क्षेत्रों में करारोपण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण महापौर गजराज सिंह बिष्ट द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त एवं शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम के नव सम्मिलित क्षेत्रों में भवनों का जीआईएस आधारित सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के पूर्ण होने के बाद शहरी विकास निदेशालय ने 10 प्रमुख नगर निकायों को सर्वे डाटा की हैण्ड होल्डिंग प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया के तहत भवन स्वामियों को उनके भवन का सर्वे डाटा और सूचना पत्र भेजा जा रहा है, ताकि वे अपने भवन की जानकारी का सत्यापन कर सकें। 
 
महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने निर्देशित किया है कि केवल सत्यापित डाटा के आधार पर ही नव सम्मिलित क्षेत्रों के व्यवसायिक एवं अनआवासीय भवनों से वित्तीय वर्ष 2025-26 से भवन कर लिया जाएगा। वहीं आवासीय भवनों पर भवन कर 1 अप्रैल 2028 से लिया जाएगा, जब इन क्षेत्रों के नगर निगम सीमा में शामिल होने के 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे।
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