हाईकोर्ट ने की बनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका ख़ारिज  

ख़बर शेयर करें -
 
 
 
खबर सच है संवाददाता 
 
नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने निर्णय देते हुए उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। 
 
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आप निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करें। साथ में निचली अदालत चार्जशीट और अन्य का अवलोकन करके निर्णय पारित करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्व के आदेश का अवलोकन करके आदेश पारित करें। इस मामले पर 2 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज शुक्रवार 10 जनवरी को कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया है। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। पुलिस के अनुसार प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों और कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। हिंसा के दौरान आरोपियों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक आरोपियों को
गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से एक आरोपी अब्दुल मलिक था।आज उसके द्वारा जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा गया है किजिस दिन यह घटना हुई, वो वहां नहीं था, बल्कि वो दिल्ली में था। ऐसे में उसे बेवजह फंसाकर उनके ऊपर हिंसा भड़काने और आरोपियों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जब अपराध कियाही नहीं, तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। अब्दुल मलिक ने ये भी कहा कि अतिक्रमण करने के मामले में उसे एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है। आज अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थन पत्र की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पेश हुए।
यह भी पढ़ें 👉  हनुमान चालीसा पाठ एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ वार्ड 43 में शुभारंभ हुआ कांग्रेस का चुनावी कार्यालय  

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Banbhulpura violence High Court rejects the bail plea High Court rejects the bail plea of ​​Abdul Malik main accused Abdul Malik nainital news the main accused in Banbhulpura violence uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ललित ने किया मुखानी में जनसंपर्क, कहा भाजपा प्रत्याशी की तरह मैं अपने सर्टिफिकेट नहीं रखता संदूक में छुपा के

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –   खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। शुक्रवार को कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने रूपनगर रौतेला कॉलोनी मुखानी में सुंदरकांड पाठ आयोजित करने के साथ ही जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने घरों में पवित्र कार्यों के लिए सुंदरकांड और भजन कराते हैं, वैसे ही […]

Read More
उत्तराखण्ड

नैनीताल पुलिस ने चोरी के आभूषणों के साथ चलती बस में बैग काटकर चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को किया गिरफ्तार  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। यहां नैनीताल पुलिस एवं एसओजी ने चलती बस में बैग काटकर सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को चोरी किये गए आभूषणों सहित गिरफ्तार किया।     एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने खुलासा करते हुए बताया कि 07.11.24 को वादिनी […]

Read More
उत्तराखण्ड

भाजपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में स्टार प्रचारकों के रूप में नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सांसद ने किया प्रचार शुरू

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट के स्टार प्रचारकों के रूप में नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा से सांसद पूर्व रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कमाल संभालते हुए प्रचार शुरू किया।   आज सांसद अजय […]

Read More