हाईकोर्ट ने की बनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका ख़ारिज  

ख़बर शेयर करें -
 
 
 
खबर सच है संवाददाता 
 
नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने निर्णय देते हुए उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। 
 
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आप निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करें। साथ में निचली अदालत चार्जशीट और अन्य का अवलोकन करके निर्णय पारित करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्व के आदेश का अवलोकन करके आदेश पारित करें। इस मामले पर 2 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज शुक्रवार 10 जनवरी को कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया है। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। पुलिस के अनुसार प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों और कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। हिंसा के दौरान आरोपियों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक आरोपियों को
गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से एक आरोपी अब्दुल मलिक था।आज उसके द्वारा जमानत प्रार्थनपत्र में यह भी कहा गया है किजिस दिन यह घटना हुई, वो वहां नहीं था, बल्कि वो दिल्ली में था। ऐसे में उसे बेवजह फंसाकर उनके ऊपर हिंसा भड़काने और आरोपियों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जब अपराध कियाही नहीं, तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। अब्दुल मलिक ने ये भी कहा कि अतिक्रमण करने के मामले में उसे एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है। आज अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थन पत्र की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पेश हुए।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Banbhulpura violence High Court rejects the bail plea High Court rejects the bail plea of ​​Abdul Malik main accused Abdul Malik nainital news the main accused in Banbhulpura violence uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता गदरपुर। यहां ग्राम बमनपुरी में शुक्रवार (आज) 35 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।  जानकारी के अनुसार युवक मग्गर सिंह सुबह अपनी बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद गांव के मार्ग किनारे अचेत अवस्था में मिला। परिजन उसे बाजपुर […]

Read More
उत्तराखण्ड

उत्तराखंड शासन ने बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के साथ 15 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारियां

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड शासन ने बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की नई सूची जारी करते हुए 15 वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति में IPS तृप्ति भट्ट को अपर सचिव गृह विभाग का पद सौंपा गया है। पिछले कई दिनों से राज्य में […]

Read More
उत्तराखण्ड

नैनीताल को विकास की सौगातें देते हुए सीएम धामी ने किया 112.34 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार (आज) नैनीताल जिले को बड़ी विकास सौगातें देते हुए कुल 112.34 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वह धारी ब्लॉक के लेटीबुंगा स्थित हिमगिरि स्टेडियम पहुंचे, जहां जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल सुविधाओं को […]

Read More