लड़किया देख  साईलेंसर की आवाज निकालने पर पुलिस ने ब्लॉगर के विरुद्ध  किया अभियोग पंजीकृत

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देहरादून। यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सैल द्वारा पिछले 01 सप्ताह से रेश (rash) ड्राईविंग कर ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करनें ब्लॉगरों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। जिसमें दिनांक 23/01/2023 को धनजंय चौहान नामक ब्लॉगर के विरुद्ध थाना पटेलनगर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177/290/509/283 एवं 184 /190 (2) मोटर वाहन अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त ब्लॉगर द्वारा अपने ब्लॉग में कई ऐसी वीडियो अपलोड की गयी है जो आम-जनमानस को असुविधाएं फैला रही है। जिनमें मुख्यतः Cute Girl reaction on Kawasaki Z900 एवं Cute Girl market reaction वाली वीडियो है। जिसमें राह चलती लड़कियों के सामने से उक्त बाईकर द्वारा अपनी बाईक निकालते समय पहले बाईक के एक्सीलेटर को तेज कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना उसके उपरान्त उनके सामने जाते समय बाईक की स्पीड को धीमी गति से गुजारना स्पष्ट दिख रहा है इसी प्रकार की कलाबाजी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर भी की जा रही है। जिसमें कई महिलाओं को इससे असुविधाएं भी हो रही है। 

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साथ ही इनके द्वारा अपने चैनल पर कई ऐसी वीडियो भी अपलोड की गयी है जिसमें इनके द्वारा अपनी बाईक को गली- मौहल्ले में तेज गति से चलाना तथा साईलेंसर की आवाज को एक्सीलेटर की गति बढाते हुए चलायी जा रही है, जो गली- मौहल्ले में निवासरत व्यक्तियों के लिए काफी असुविधा का कारण बना हुआ है। tuber धनजंय चौहान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की निम्न धाराओं में कार्यवाही की गयी है – धारा 177 – Furnishing false information ( मिथ्या 1 इत्तिला देना) धारा 290 – Punishment for Public nuisance in cases not otherwise provided for ( अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड) धारा 509 – Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman ( शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करनें के लिए आशयित हैं)

  • धारा 283 – Danger or obstruction in public way or line of navigation (लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा)*
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TAGS: dehradun news Police registers case against blogger for removing sound of silencer after seeing girl Uttrakhand news
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