मां को दिया चेक बाउंस होने पर 10 लाख रूपये अर्थदंड के साथ ही बेटे को छह माह की सजा  

ख़बर शेयर करें -

 

 
खबर सच है संवाददाता 
 
विकासनगर/देहरादून। माँ द्वारा बेटे के खिलाफ चेक बाउंस मामले में दायर याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बेटे को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास ओर 1005000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। 
 

जानकारी के अनुसार पहाड़ी गली निवासी कांता रानी की ओर से सम्राट होटल प्रथम तल निवासी अपने बेटे सुनील कुमार के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। मामले में पोती ने भी अपनी दादी के पक्ष में गवाही दी। मामले में न्यायालय ने बेटे को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास ओर 1005000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

यह भी पढ़ें 👉  अल्मोड़ा जिले के सोनी बिनसर में कार के खाई में गिरने से दो लोगों की दर्दनाक मौत

जुर्माना अदा करने में देरी पर आरोपी एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने में से पांच हजार की धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी, शेष धनराशि का भुगतान वादी को किया जाएगा।वाद के अनुसार सुनील कुमार ने 26 अप्रैल 2019 को अपनी मां कांता रानी से एक अधिकार निर्मुक्ति विलेख पंजीकृत कराया। यह विलेख विकासनगर में एक व्यावसायिक संपत्ति की बिक्री से संबंधित था। उन्होंने संपत्ति की बिक्री से प्राप्त 50 लाख रुपये कांता रानी को देने का वादा किया था।

26 जून 2019 को संपत्ति 2,06,39,000 करोड़ रुपये में बेची। सुनील कुमार ने 17 अगस्त 2019 को 25 लाख रुपये कांता रानी के खाते में हस्तांतरित किए। शेष 25 लाख रुपये के लिए उन्होंने तीन पोस्ट-डेटेड चेक दिए थे। इनमें से 10 लाख रुपये का एक चेक 15 जनवरी 2021 को बैंक में प्रस्तुत किया गया जो बाउंस हो गया। कांता रानी ने 25 जनवरी 2021 को बेटे को कानूनी नोटिस भेजा जिसका जवाब मिला पर भुगतान नहीं हुआ।

यह भी पढ़ें 👉  मिलावटी पेट्रोल के चलते बीच रास्ते नई और महंगी कार का इंजन हुआ सीज   

कांता रानी ने न्यायालय में बताया कि 50 लाख रुपये देने का मौखिक वादा किया गया था। बेटे सुनील कुमार ने 25 लाख रुपये की देनदारी के लिए तीन चेक सुरक्षा के तौर पर दिए थे। सुनील ने अपने बचाव में कहा कि 25 लाख रुपये पहले ही आरटीजीएस के माध्यम से अदा कर दिए थे। आरोप लगाया कि कांता रानी ने पोस्ट-डेटेड चेक वापस नहीं किए और उनका दुरुपयोग किया।

यह भी पढ़ें 👉  ई-मेल के जरिए एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी पर पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क   

कांता रानी की पोती आंचल त्रिहान ने संपत्ति की बिक्री राशि पर अलग बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुनील कुमार ने चेक वापस मांगने के लिए धमकी दी थी। हालांकि, आंचल ने स्वीकार किया कि संपत्ति बिक्री या धनराशि के विभाजन का कोई लिखित समझौता नहीं था। उन्होंने यह भी माना कि अधिकार निर्मुक्ति विलेख में किसी लेनदेन का उल्लेख नहीं था।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: 'Khabar Sach Hai' report 10 लाख रूपये अर्थदंड A cheque given to the mother bounced dehradun news Hindi News resulting in a fine of Rs 10 lakh and six months' imprisonment for the son Son sentenced to six months in jail and fined ₹10 lakh after cheque issued to mother bounces; Court News uttarakhand news उत्तराखण्ड न्यूज कोर्ट न्यूज देहरादून न्यूज बेटे को छह माह की सजा मां को दिया चेक बाउंस

More Stories

उत्तराखण्ड

हल्द्वानी केवीएम स्कूल में आग से तीन स्कूली बसों के साथ जनरेटर खाक

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। मुखानी क्षेत्र स्थित केवीएम स्कूल परिसर में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और स्कूल भवन के एक हिस्से सहित परिसर में खड़ी दो बसें तथा जनरेटर इसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना शाम […]

Read More
उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा जिले के सोनी बिनसर में कार के खाई में गिरने से दो लोगों की दर्दनाक मौत

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले के सोनी बिनसर क्षेत्र में बीती रात एक कार के खाई में गिरने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किए। एक मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी पढ़ें […]

Read More