High Court gave orders to remove all kinds of encroachments in Haldwani
उत्तराखण्ड
हाईकोर्ट ने दिए हल्द्वानी में हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के आदेश
- " खबर सच है"
- 13 Jan, 2024
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति के धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर उनकी जनसुनवाई करें। अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी होने के […]
Read More