High Court gave orders to remove all kinds of encroachments in Haldwani
उत्तराखण्ड
हाईकोर्ट ने दिए हल्द्वानी में हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के आदेश
खबर सच है संवाददाता नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति के धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर उनकी जनसुनवाई करें। अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी होने के […]
Read More


