the accused was sentenced to life imprisonment and a fine of 25 thousand rupees
उत्तराखण्ड
चर्चित लिव-इन पार्टनर हत्या मामले में अभियुक्त को न्यायालय से आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा
खबर सच है संवाददाता हरिद्वार। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार राकेश कुमार सिंह की अदालत ने चर्चित लिव-इन पार्टनर हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त रोहित को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।वहीं सह-अभियुक्ता मंजू कुमारी को साक्ष्य छिपाने के अपराध में पांच वर्ष के कारावास और पांच […]
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