The court sentenced life imprisonment and a fine of Rs 5
उत्तराखण्ड
युवक की गोली मारकर हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास और पांच-पांच हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा
- " खबर सच है"
- 6 Oct, 2023
जसपाल सिंह, खबर सच है संवाददाता ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर। प्रथम अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत ने वर्ष 2017 में ग्राम फौजी मटकोटा में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई […]
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