दंगा भड़काने की साजिश में हाईकोर्ट नैनीताल ने भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश  

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर भाजपा नेता के खिलाफ दंगा भड़काने की कथित साजिश मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 23 अक्टूबर को नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में ड्राइवर नासिर की भीड़ द्वारा पिटाई से जुड़ा है।नासिर की पत्नी नूरजहां ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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अदालत में नूरजहां की ओर से अधिवक्ता मृणाल कंवर ने बताया कि स्थानीय भाजपा नेता मदन जोशी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और लाइव वीडियो साझा करके अपने कृत्य को सही ठहराया है और धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया है। इस पर हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया कि मदन जोशी और उनके समर्थक किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट न करें और पहले से की गई विवादित पोस्ट को फेसबुक से हटवाया जाए।

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पुलिस की जांच में पता चला कि छोई में वाहन से ले जाया जा रहा मांस भैंस का था, जिसके लिए बरेली के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद था।

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हाईकोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार मामले में भीड़ हिंसा पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्रवाई करे। अदालत ने नैनीताल पुलिस से कहा कि वह सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे।

 

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