खबर सच है संवाददाता
उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की व्यवस्थापन नियमावली 2001 नियम 16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद में स्थित समस्त विदेशी मदिरा की दुकानें / गोदाम / सैन्य कैन्टीन दिनांक 26.01.2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिक्री हेतु पूर्ण रूप से बन्द रहेगी।

अतः जनपद अन्तर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकान एफ०एल०-5डी, गोदाम एफ0एल0-2/2बी/2ए, एफ0एल0-9/9ए (सैन्य कैन्टीन) में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26.01.2026 को मदिरा / मादक द्रव्यों की बिकी, परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्णतः बन्द की जाती है। समस्त उपजिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी / आबकारी निरीक्षक क्षेत्र उत्तरकाशी, पुरोला, बडकोट एवं डुण्डा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त विदेशी मदिरा दुकानों, गोदामों, (एफ0एल0-2/2बी/2ए एफ0एल0-9/9ए) (सैन्य कैन्टीन) को दिनांक 26.01.2026 को पूर्णतः बन्द रखना सुनिश्चित करें।




